अनुमति मात्र एक दिवस हेतु होगी मान्य, कलेक्टर ने जारी किया आदेश :
इन्दौर। कलेक्टर मनीष सिंह ने शहर के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के होलसेलर्स एवं फुटकर विक्रेताओं को उनकी दुकान एवं गोडाउन से सामग्री डिस्पैच करने की अनुमति प्रदान की है। इस अनुमति के द्वारा वे सामग्री को इन्दौर जिले में तथा जिले से बाहर डिस्पैच कर सकते हैं।
कलेक्टर सिंह द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार 27, 28 एवं 29 मई को क्रमशः 10-10 प्रतिष्ठान सामग्री डिस्पैच कर सकेंगे। इस प्रकार 27 मई को 10 प्रतिष्ठान, 28 मई को पुनः 10 प्रतिष्ठान तथा 29 मई को भी 10 प्रतिष्ठान प्रातः 9 से शाम 6 बजे तक सामग्री डिस्पैच का कार्य संचालित कर सकेंगे। इन प्रतिष्ठानों को दुकान एवं गोदाम से निर्धारित समय एवं तिथि के अनुसार ही संस्थान खोले जाने की अनुमति है। निर्देशों के अनुसार एक दुकान व गोदाम का कार्य पूर्ण होने के पश्चात ही दूसरी दुकान तथा गोदाम का कार्य प्रारंभ किया जा सकेगा। आदेश में दुकान व गोदाम से केवल सामग्री स्थानांतरण की अनुमति दी गई है। किसी भी स्थिति में सामग्री का विक्रय या वितरण नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार किसी भी स्थिति में एक दुकान अथवा गोदाम पर दो वाहनों, एक मालिक अथवा संचालक तथा दो हम्मालों से अधिक व्यक्ति नहीं रहेंगे। सूची में दिए गए प्रतिष्ठानों में से यदि कोई प्रतिष्ठान कंटेनमेंट एरिया के अंतर्गत आता है, तो ऐसे प्रतिष्ठानों के लिए यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जाएगा। सामग्री डिस्पैच करते वक्त इन प्रतिष्ठानों को कोरोना संक्रमण की रोकथाम से संबंधित समस्त उपायों को अपनाना आवश्यक होगा। साथ ही फेस मास्क, हैंड सैनिटाइजर तथा सोशल डिस्टेंसिंग का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।