नई दिल्ली। बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटी डेरिवेटिव्स के जरिए किए गए निवेश के निपटान के लिए म्यूचुअल फंड्स के पास मौजूद सोना व चांदी बेचने की समयसीमा में ढील दी। सेबी ने एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटी डेरिवेटिव अनुबंधों के निपटान के लिढ म्यूचुअल फंड के द्वारा भौतिक संपत्तियों की बिक्री से संबंधित अपने लगभग एक साल पुराने निर्देशों को संशोधित किया है। सेबी ने एक परिपत्र में कहा कि भौतिक रूप से उपस्थित सोने और चांदी की बिक्री करने की समय सीमा अब 180 दिन है। अन्य सामानों के लिए यह अनुबंध के तत्काल अगले समाप्ति दिन तक रहेगी। पहले यह समय सभी सामानों के लिए 30 दिनों का था।