नई दिल्ली । सरकार ने निर्यात प्रोत्साहन योजना के तहत जारी किए जाने वाले हस्तांतरणीय प्रमाणपत्रों की वैधता बढ़ा दी। जिन प्रमाणपत्रों की वैधता एक मार्च से 30 जून के दौरान समाप्त हो रही थी, वे अब 30 सितंबर तक वैध रहेंगे। विदेश व्यापार नीति में भारत से वस्तुओं की निर्यात योजना (एमईआईएस) और भारत से सेवाओं की निर्यात योजना (एसईआईएस) के तहत वस्तुओं व सेवाओं के निर्यात पर कर प्रोत्साहन दिया जाता है। सरकार सेवाओं व उत्पादों की श्रेणी के आधार पर निर्यातकों को शुल्क क्रेडिट स्क्रिप अथवा प्रमाणपत्र प्रदान करती है। इन प्रमाणपत्रों का इस्मेताल देश में मूल सीमा शुल्क समेत कई प्रकार के शुल्कों के भुगतान में किया जाता है। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक सार्वजनिक अधिसचूना में कहा कि एक मार्च से 30 जून के बीच समाप्त हो रहे प्रमाणपत्रों की वैधता 30 सितंबर तक बढ़ाकर निर्यातकों को राहत दी गई है।