नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर मामले के बिचौलिए राजीव सक्सेना की मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों में पांच स्विस बैंक खातों सहित 385.44 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क कर ली और मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत एक अस्थाई आदेश जारी किया गया है। यह कुर्की मनी लॉन्ड्रिंग के दो मामलों से जुड़ी है, जो 3,600 करोड़ रुपए के वीवीआईपी हेलीकॉप्टर मामले और मोजर बेयर बैंक धोखाधड़ी मामले से संबंधित हैं, जिसमें प्रमुख आरोपियों में कंपनी के प्रमोटर, कारोबारी रतुल पुरी और उसके पिता दीपक पुरी शामिल हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी भी वीवीआईपी हेलीकॉप्टर मामले में आरोपी हैं। ईडी ने एक बयान में कहा कि कुर्क संपत्तियों में पाम जुमीराह, दुबई स्थित एक विला, जिसका मूल्य दो करोड़ अरब अमीरात दिरहम है और 4.555 करोड़ डॉलर के पांच स्विस बैंक खाते शामिल हैं।' सक्सेना को पिछले साल जनवरी में संयुक्त अरब अमीरात से लाया गया था और फिर उसे प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया था। वर्तमान में वह जमानत पर है।