भोपाल के शाहजहानाबाद इलाके में 5 वर्षीय एक अबोध बालिका के अपहरण, दुष्कर्म और जघन्य हत्या के सनसनीखेज मामले में सोमवार को विशेष न्यायालय ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया। आरोपियों में मुख्य आरोपी अतुल निहाले, उसकी मां बसंती बाई और बहन चंचल भालसे शामिल हैं। विशेष न्यायाधीश कुमुदिनी पटेल ने इस मामले में तीनों को दोषी ठहराया है। न्यायालय ने मंगलवार को सजा सुनाने के लिए अपना फैसला सुरक्षित रखा है।मामला 24 सितंबर का है, जब 5 वर्षीय बालिका का अपहरण किया गया था। आरोपियों ने उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी। बालिका का शव उसी की मल्टी के एक बंद फ्लैट में बरामद किया गया था। पुलिस के अनुसार, बालिका का गला घोंटकर हत्या की गई थी।
पुलिस ने गहन जांच के बाद फ्लैट में रहने वाले अतुल निहाले, उसकी मां बसंती बाई और बहन चंचल भालसे को गिरफ्तार कर लिया था। थाना शाहजहानाबाद ने मामले की विवेचना पूरी करने के बाद 20 दिसंबर को आरोपियों के खिलाफ विशेष न्यायालय में आरोप पत्र दायर किया था। पुलिस ने आरोप पत्र के साथ डीएनए टेस्ट रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट, अन्य दस्तावेज और पीड़िता के परिजनों, चिकित्सकों और पुलिसकर्मियों सहित अन्य गवाहों की सूची भी पेश की थी।
आरोपी ने रेप के बाद गला घोंटा; फिर शव को पानी की टंकी में छिपाया था
भोपाल के ईदगाह हिल्स इलाके के मल्टी में 5 साल की मासूम बच्ची से रेप के बाद हत्या करने के मामले में शाहजहांनाबाद थाना पुलिस ने अतुल भालसे, उसकी बहन चंचल भालसे और मां बसंती भालसे के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया है। चालान के साथ पुलिस ने डीएनए टेस्ट रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट, दस्तावेज और पीड़ित के परिजन, चिकित्सक और पुलिसकर्मियों सहित गवाहों की लिस्ट भी कोर्ट में पेश की है। पुलिस ने आरोपी की मां और बहन को पुलिस के काम में बाधा डालने और सबूत छिपाने का आरोपी बनाया है।