नई दिल्ली । सरकार ने चीन और कोरिया से कास्टिक सोडा के आयात पर डंपिंग
रोधी शुल्क तीन महीने और लगेगा। स्थानीय उद्योग को बचाने लिए यह फैसला लिया गया है। वाणिज्य मंत्रालय के तहत कार्य करने वाली जांच इकाई
व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीआर) ने इस रसायन के चीन और कोरिया से आयात पर मौजूदा
डंपिग रोधी शुल्क को आगे बढ़ाने की अनुशंसा की थी। डंपिंग रोधी शुल्क को लेकर डीजीटीआर
स्थानीय उद्योगों की शिकायत के आधार पर जांच करता है और अपनी सिफारिश वाणिज्य एवं उद्योग
मंत्रालय को भेजता है। बाद में मंत्रालय शुल्क लगाने का अंतिम निर्णय लेने के लिए इसे
वित्त मंत्रालय को भेज देता है। वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने एक अधिसूचना में
कहा कि कास्टिक सोड़ा के चीन और कोरिया से आयात पर डंपिंग रोधी शुल्क को 17 नवंबर
2020 तक बढ़ा दिया गया है। कास्टिक सोड़ा पर पहली बार डंपिंग रोधी शुल्क 18 अगस्त
2015 को पांच साल के लिए लगाया गया था। कास्टिक सोड़ा का उपयोग मुख्य तौर पर साबुन
और डिटर्जेंट बनाने में होता है।