बिलासपुर । तोरवा थाना अंतर्गत प्रार्थी मालिक राम निवासी ढेका ने हितग्राही के रूप मे इंदिरा आवास योजना के तहत 25000 के लिए जनपद पंचायत बिल्हा से राशि मिलना था लेकिन आरोपिओ द्वारा किसी और को हितग्राही के स्थान पर लाकर फर्जी हस्ताक्षर कराके 25000 की राशि को बैंक से अवैध तरीके से निकाल कर उपयोग कर लिया. प्रार्थी ने परिवाद न्यायालय मे दायर किया. मान न्यायालय द्वारा तोरवा पुलिस को जाँच के लिए 156 (3)ष्ह्म्श्चष् के तहत निर्देशित किया. आरोपियो के विरुद्ध 420,467.468.471 द्बश्चष् के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया. दो आरोपिओ पूर्व सरपंच जीवन लाल व पूर्व सचिव विनोद यादव को तत्काल कायमी के बाद अरेस्ट कर लिया एवं उनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा रही हैं. कार्यवाही मे थाना प्रभारी परिवेश तिवारी निरीक्षक के अलावा सउनि दादुरैया ठाकुर, द्धष् सोभित, रुद्धष् संगीता नेताम व समस्त तोरवा पुलिस स्टाफ का योगदान रहा..