बिलासपुर । तथाकथित पत्रकारों द्वारा रेंजर से ब्लैकमेलिंग कर 1 करोड़ 40 लाख रुपये ऐंठने का हाईप्रोफाइल मामले में आज एक और आरोपी की जमानत खारिज हो गई हैं। सिटी कोतवाली मुंगेली वनक्षेत्रपाल मुंगेली के द्वारा एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी जिसमें परमवीर व अन्य के विरुद्ध रिपोर्टर बनकर एवं सी.बी.आई. जांच का हवाला देकर लगभग 1 करोड 40 लाख रूपये की अवैध वसूली एवं रूपये न देने पर जान से मारने की धमकी देने के संबंध में शिकायत पत्र प्रस्तुत किया गया था। मामले में कार्यवाही करते हुये थाना सिटी कोतवाली मुंगेली में अपराध कमांक 48/21 धारा 384, 386, 34 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। जिसके बाद आरोपी परमवीर मरहास पिता स्व. प्यारा सिंह उम्र 40 वर्ष निवासी मिनोचा कालोनी बिलासपुर एवं वर्षा तिवारी पिता विपिन तिवारी उम्र 30 वर्ष निवासी नेचर सिटी बिलासपुर को गिरफ्तार किया गया था। मामले में आरोपी वर्षा तिवारी की जमानत पहले ही खारिज हो गई थी, वही इस मामले का एक अन्य आरोपी परमवीर की जमानत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रबोध टोप्पो ने अपराध की गंभीरता एवं अन्य परिस्थितियों को ध्यान रखते हुए खारिज कर दी, अतिरिक्त लोक अभियोजक स्वतंत्र तिवारी ने छ. ग. शासन द्वारा सिटी कोतवाली पुलिस मुंगेली की ओर से पैरवी की।