कोरबा अमलडीहा-नवापारा मार्ग में एक व्यक्ति के साथ लूटपाट की वारदात को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को न्यायालय ने दोष सिद्ध पाए जाने पर 3-3 वर्ष के सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया है।
न्यायालयीन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार घटना 13 मई 2019 को उरगा थाना क्षेत्र अंतर्गत अमलडीहा-नवापारा मार्ग में हुई थी। मुख्य मार्ग में जीतराम के खेत के पास से गुजर रहे बाइक सवार विन्ध्याचल राम को रोककर कार्तिकराम कौशिक पिता दादूराम 25 वर्ष, अशोक सहीस पिता बुधराम 19 वर्ष, देवनारायण यादव पिता घनाराम 24 वर्ष सभी निवासी ग्राम कोसमंदा चाम्पा के द्वारा 17 हजार रुपए नगद, 6 हजार कीमती सैमसंग कंपनी का मोबाइल, पेन और मोटर साइकिल की चाबी को छीन लिया गया था। मामले की रिपोर्ट विन्ध्याचल ने उरगा थाना में दर्ज कराया जिस पर अपराध क्र. 96/19 पर धारा 394, 34 भादवि के तहत जुर्म दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी की उपरांत इन सभी को जेल भेज दिया गया। विचाराधीन प्रकरण में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीमा प्रताप चंद्रा ने तीनों आरोपियों को दोष सिद्ध पाया और 3-3 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 2-2 हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया है। अर्थदण्ड की राशि भुगतान न करने पर पृथक से अतिरिक्त कारावास की सजा आरोपियों को भुगतना होगा।