कोरिया। कलेक्टर सत्य नारायण राठौर द्वारा नगर निगम क्षेत्र चिरमिरी के हल्दीबाड़ी में घोषित कन्टेनमेंट जोन के संबंध में जारी पूर्व आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए नगर निगम क्षेत्र चिरमिरी के हल्दीबाड़ी में मरीज का घर गुप्ता पेट्रोल पंप के पास से नवीन परिधि क्षेत्र का निर्धारण करते हुए कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है जिसमें पूर्व दिशा में जगदीश सेटी क्लाथ स्टोरए पश्चिम दिशा में यात्री प्रतिक्षालय यएनसीपीएच ऑफिस के पहलेद्धए उत्तर दिशा में एन.सी.पी.एच. हॉस्पिटल क्षेत्र तथा दक्षिण दिशा में बरफ दफाई हल्दीबाड़ी शामिल है।
उल्लेखनीय है कि पूर्व में जिले के नगर निगम क्षेत्र चिरमिरी के हल्दीबाड़ी में एक मरीज की जांच रिपोर्ट पॉजीटिव पाये जाने के कारण कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को दृष्टिगत रखते हुये नगर निगम क्षेत्र चिरमिरी के हल्दीबाड़ी में मरीज का घर गुप्ता पेट्रोल पंप के पास से 03 कि.मी. के परिधि क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया था जिसमें पूर्व दिशा में हल्दीबाड़ी शमशान घाट पश्चिम दिशा में ईंटा भट्टा उत्तर दिशा में भुरकुंडी घाट तथा दक्षिण दिशा में सीताकूंड शामिल किया गया था। घोषित कन्टेनमेंट जोन में आम नागरिकों का क्षेत्र में सामान्य रूप से आवाजाही पूर्ण रूप से विगत 14 दिनों से अधिक समय से प्रतिबंधित रही है। इस प्रतिबंधित अवधि में कोई भी कोरोना वायरस कोविड.19 का नया केस नहीं पाया गया है एवं कन्टेनमेंट जोन से संबंधित के सैंपल रिपोर्ट नेगेटिव पाये जाने पर छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय महानदी भवन द्वारा दिए गए निर्देश के अनुक्रम में कलेक्टर श्री राठौर द्वारा नवीन परिधि क्षेत्र का निर्धारण किया गया है। कन्टेनमेंट जोन नगर निगम क्षेत्र चिरमिरी के हल्दीबाड़ी में मरीज का घर गुप्ता पेट्रोल पंप के सन्दर्भ में पूर्व जारी शेष सभी आदेश यथावत रहेंगे।