पेशावर । अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल की हत्या के मामले में पाकिस्तान की सर्वोच्च अदालत ने सरकार के उस अनुरोध को खारिज कर दिया जिसमें हत्यारे अहमद उमर सईद शेख और उसके तीन सहयोगियों की रिहाई के आदेश रोकने का आग्रह किया गया था। हालांकि अदालत ने मुख्य आरोपी शेख और उसके सहयोगियों- फहद नसीम, शेख आदिल और सलमान साकिब की अंतरिम हिरासत आदेश को एक दिन के लिए बढ़ा दिया है, ताकि वह इस केस के सिलसिले में सरकार की स्थिति पर सुनवाई कर सके।
पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल ने सोमवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट से आरोपी को रिहा करने के फैसले को निलंबित करने का अनुरोध किया, ताकि वह इस मामले पर विस्तार से बहस कर सके। शीर्ष अदालत ने इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है। सिंध सरकार ने भी शुक्रवार को इन हत्यारों को बरी करने के खिलाफ शीर्ष अदालत में समीक्षा याचिका दायर की है। न्यायमूर्ति उमर अता बंदियाल के नेतृत्व में शीर्ष अदालत की तीन जजों की पीठ ने सरकार की याचिका पर सुनवाई की थी और सिंध हाईकोर्ट से मामले के रिकॉर्ड मांगे थे। बता दें कि उमर शेख अलकायदा से जुड़ा आतंकी रहा है और पाकिस्तान पर उसे रिहा न करने का अंतरराष्ट्रीय दबाव है।