इस्लामाबाद। पाकिस्तान की एक अदालत ने राजधानी इस्लामाबाद के रावल झील के किनारे नौसेना द्वारा निर्मित नौकायन क्लब को सील करने का आदेश देते हुये कहा है कि इसका निर्माण कानूनों का उल्लंघन करते हुये अवैध रूप से हुआ है। राजधानी विकास प्राधिकरण (सीडीए) और पाकिस्तान नौसेना के एक अधिकारी के मानव निर्मित जलाशय के पास इस अवैध निर्माण को सही करार देने में विफल रहने के बाद इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने यह आदेश जारी किया। अदालत ने कहा, प्रथम दृष्टया भूमि का अधिग्रहण और इमारत का निर्माण अवैध लगता है और इसमें कानूनों का उल्लंघन हुआ है। इसलिए, यह आदेश दिया जाता है कि अगली तारीख तक संघीय सरकार, कैबिनेट सचिव एवं राजधानी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के माध्यम से इस परिसर को सील करेंगे। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश अतहर मिनल्लाह ने नौकायन क्लब के निर्माण के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। इसमें कहा गया था कि रावल झील तक पहुँचने में जनता को असुविधा होती है।