ड्राइविंग लाइसेंस के लिए RTO में टेस्ट की जरूरत नहीं:1 जून से प्राइवेट सेंटर पर दे सकेंगे, ड्राइविंग एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट भी मिलेगा

Updated on 23-05-2024 12:32 PM

अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (RTO) में टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। आप अपना ड्राइविंग टेस्ट प्राइवेट ट्रेनिंग सेंटर या ड्राइविंग स्कूल जाकर दे सकेंगे।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए नए नियमों की घोषणा की है। ये नए नियम 1 जून 2024 से लागू होंगे। नए नियमों के तहत 3 बड़े बदलाव किए गए हैं।

ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों में 3 बड़े बदलाव

ड्राइविंग स्कूल में टेस्ट दे सकेंगे - नए नियमों के मुताबिक, नए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए RTO में टेस्ट देने की मौजूदा बाध्यता खत्म हो जाएगी और 1 जून से आप प्राइवेट ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर जाकर टेस्ट दे सकेंगे। इन सेंटर्स को ड्राइविंग टेस्ट लेने और ड्राइविंग सर्टिफिकेट जारी करने की परमिशन दी जाएगी।

नाबालिग के गाड़ी चलाने पर 25 हजार रुपए का जुर्माना - लाइसेंस के बिना या तेज गति से वाहन चलाने पर भारी जुर्माना लगेगा। इसके लिए अब जुर्माना 1 से 2 हजार रुपए के बीच है। वहीं, नाबालिग के गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने पर माता-पिता के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा गाड़ी मालिक का रजिस्ट्रेशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा और नाबालिग 25 साल की उम्र तक लाइसेंस के लिए अयोग्य हो जाएगा।

डॉक्यूमेंटेशन को सरल बनाया जाएगा - मंत्रालय ने नए लाइसेंस के लिए जरूरी डॉक्यूमेंटेशन को सुव्यवस्थित कर दिया है। इसे वाहन के प्रकार (दोपहिया या चार पहिया) के अनुरूप किया गया है। इससे आरटीओ में फिजिकल चेकअप की जरूरत कम होगी।

9 लाख पुरानी गाड़ियां हटाई जाएंगी

सरकार के नए नियमों का उद्देश्य प्रदूषण को कम करना है। इसके लिए कार एमिशन नियमों को सख्त बनाकर लगभग 9 लाख पुरानी सरकारी गाड़ियों को सड़कों से अलग-अलग फेज में हटाया जाएगा।

ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन प्रक्रिया

ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन प्रक्रिया वही रहेगी। आवेदक सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ऑफिशियल वेबसाइट - https://parivahan.gov.in/ पर जाकर अपना आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। हालांकि आवेदन जमा करने के लिए संबंधित RTO भी जा सकते हैं।


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