लंदन । पीएनबी घोटाले में वॉन्टेड हीरा कारोबारी नीरव मोदी ने भारत प्रत्यर्पण के फैसले के खिलाफ ब्रिटेन की हाईकोर्ट में अपील की है। उसने याचिका दायर कर कोर्ट के प्रत्यर्पण के फैसले और उसे यूके गृह मंत्रालय की मंजूरी के फैसले को चैलेंज करने की इजाजत मांगी है। इससे पहले फरवरी में ब्रिटेन की वेस्टमिन्सटर कोर्ट में नीरव के प्रत्यर्पण पर आखिरी सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने नीरव को भारत भेजने की मंजूरी दे दी थी। इसके बाद 16 अप्रैल को ब्रिटेन के गृह मंत्रालय ने भी नीरव को भारत को सौंपने को मंजूरी दे दी थी। इसके बाद उसका भारत आना तय हो गया था। जज सेमुअल गूजी ने कहा था कि नीरव मोदी को भारत में चल रहे केस में जवाब देना होगा। उन्होंने माना कि नीरव मोदी के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। 2 साल चली कानूनी लड़ाई के बाद यह फैसला आया था। नीरव मोदी पर लोन लेकर करीब 14 हजार करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप है। घोटाला सामने आने के बाद वह जनवरी 2018 में देश छोड़कर फरार हो गया था। जज ने कहा कि नीरव मोदी को भारत भेजा जाता है तो ऐसा नहीं है कि उन्हें वहां इंसाफ न मिले। कोर्ट ने नीरव मोदी की मानसिक स्थिति ठीक न होने की दलील भी खारिज कर दी है। कहा कि ऐसा नहीं लगता उन्हें ऐसी कोई परेशानी है। कोर्ट ने मुंबई की ऑर्थर रोड जेल की बैरक नंबर-12 को नीरव के लिए फिट बताया। 19 मार्च, 2019 को गिरफ्तार किए गए नीरव मोदी पर मनी लॉन्ड्रिंग, सबूतों से छेड़छाड़ और गवाहों को डराने की साजिश रचने का आरोप है।