सिंगापुर। सिंगापुर में माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के झूठे रिफंड दावों के जरिये 570,000 सिंगापुर डॉलर की धोखाधड़ी करने वाले भारतीय समूह जुड़े एक भारतीय नागरिक को 18 महीने की जेल की सजा सुनाई गई है। जानकारी के मुताबिक मुथेवेल शंकर (41) को भ्रष्टाचार, जीएसी धोखाधड़ी और धनशोधन का दोषी ठहराया गया है। चार भारतीय नागरिकों के एक समूह ने सितंबर 2012 से जनवरी 2014 के बीच झूठे पर्यटक जीएसटी रिफंड दावों के जरिये 570,000 सिंगापुरी डॉलर की धोखाधड़ी की थी। उन्होंने उस समय चांगी हवाई अड्डे पर जीएसटी रिफंड निरीक्षण पर काउंटर कस्टम अधिकारी मोहम्मद यूसुफ अब्दुल रहमान को दावों को मंजूरी दिलाने के लिये रिश्वत के रूप में ईनाम दिया था।एक अदालत ने उसे 18 महीने जेल की सजा सुनाई है और 66,891 सिंगापुरी डॉलर का जुर्माना भी लगाया। इसके अलावा उसके खिलाफ छह अन्य आरोपों पर भी विचार किया गया। सिंगापुर के अधिकारियों ने जब 2014 में भारतीय सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया था तो शंकर सिंगापुर में नहीं होने के कारण गिरफ्तारी से बच गया था। पिछले साल अक्टूबर में उसने पर्यटक के रूप में सिंगापुर में दोबारा प्रवेश का प्रयास किया, लेकिन वह पकड़ा गया और अदालत में उसके खिलाफ मुकदमा चला।