भोपाल। केंद्र सरकार की एडवाइजरी का पालन नहीं करने पर जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। मध्य प्रदेश के भोपाल कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर 500 रुपये का जुर्माना तथा मास्क नहीं लगाने वालों के ऊपर 100 रुपए का जुर्माना लगाने के आदेश जारी किए हैं। जुर्माना वसूली का अधिकार अनुविभागीय अधिकारी तहसीलदार पुलिस और नगर निगम को दिया गया है। राज्य शासन ने सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर 1000 रुपया का जुर्माना लगाने का आदेश दिया है। कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार द्वारा जो एडवाइजरी जारी की गई है। उसका पालन नहीं किए जाने पर जुर्माना लगाया जाएगा।