लाहौर । पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में 2019 में आठ वर्षीय एक मासूम बच्ची से बलात्कार करने के मामले में यहां की आतंकवाद रोधी अदालत ने एक शख्स को मौत की सजा सुनाई है। न्यायाधीश नासिर हुसैन ने मोहम्मद इमरान को बच्ची की हत्या करने को लेकर आजीवन कारावास और बलात्कार एवं अपहरण के अपराध में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही, उस पर 5,00,000 पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना भी लगाया। न्यायाधीश ने आदेश दिया कि जुर्माने की राशि मृतका के परिजनों को मुआवजे के रूप में दी जाए और जुर्माना नहीं चुकाने पर उसे और छह महीने की कारावास की सजा काटनी होगी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार मोहम्मद इमरान ने नवंबर 2019 में लाहौर से करीब 400 किलोमीटर दूर बहावलपुर में आठ वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार किया था और उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस ने बच्ची के पिता की शिकायत पर मामला दर्ज किया था और बाद में संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया गया था। इस बीच, एक अन्य घटना में पुलिस ने लाहौर से लगभग 130 किलोमीटर दूर फैसलाबाद में एक व्यक्ति को पांच वर्षीय सौतेली बेटी से बलात्कार करने और उसकी हत्या करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।