भिलाई। नगर पालिक निगम भिलाई में ठेकेदारी पंजीयन के लिए जमा अमानत राशि का एफडीआर, बकाया नहीं होने पर ही ठेकेदार को वापस किया जाएगा। निगम आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी ने एफडीआर की वापसी के लिए अधीक्षण अभियंता सत्येन्द्र सिंह को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया है। आयुक्त ने अधीक्षण अभियंता सिंह को एफडीआर वापस करने के लिए नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 69-4 में निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए आयुक्त की शक्तियां प्रत्यायोजित किया है।
छत्तीसगढ़ शासन लोककर्म विभाग रायपुर ने नगरीय निकायों में ठेकेदारी पंजीयन सिस्टम में बदलाव करते हुए एकल प्रणाली ठेकेदारी पंजीयन को अनिवार्य किया गया है। शासन के इस नियम के तहत जिस एजेंसी ने छत्तीसगढ़ शासन के लोककर्म विभाग में पंजीयन करा लिया है और नगर पालिक निगम भिलाई में पंजीयन के समय एफडीआर की राशि जमा की गई है। उसकी वापसी नियमानुसार एवं एजेंसी के विरूद्ध किसी भी प्रकार की बकाया नहीं होने पर ही किया जाएगा। बकाया होने पर अमानत राशि का एफडीआर वापस नहीं किया जाएगा।
राजपूत जोन 2 में सहायक अभियंता का करेंगे कार्य
आरएस राजपूत को जोन-2 में सहायक अभियंता का कार्य करने के लिए आयुक्त रघुवंशी ने आदेशित किया है। सहायक अभियंता राजपूत नगर पालिक निगम में अपने वर्तमान कार्य के साथ-साथ जोन-2 से संबंधित कार्य को संपादित करेंगे।