लाहौर पाकिस्तान की आतंकवाद निरोधक अदालत ने मुंबई हमले के सरगना हाफिज सईद के संगठन जमात-उद-दावा (जेयूडी) के पांच नेताओं को प्रतिबंधित संगठन लश्कर-ए-तैयबा की आतंकवादी गतिविधियों के लिए चंदा जुटाने का दोषी करार देते हुए नौ-नौ साल कैद की सजा सुनाई है। पाक ने वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) की काली सूची में जाने से बचने के लिए फिर दिखावे की कार्रवाई की है।
सजा पाए पांच दोषियों में से तीन- उमर बहादर, नसरुल्ला और समीउल्ला- को पहली बार सजा सुनाई गई है। लाहौर की आतंकवाद निरोधी अदालत (एटीसी) ने पंजाब पुलिस के आतंकवाद निरोधक विभाग (सीटीडी) की ओर से आतंकवाद के वित्तपोषण को लेकर दर्ज मामले में यह सजा सुनाई है।
वहीं दो दोषियों- जेयूडी प्रवक्ता यहाया मुजाहिद और वरिष्ठ नेता प्रोफेसर जफर इकबाल- को पहले भी आतंकवाद के वित्त पोषण मामलों में सजा सुनाई गई थी। एटीसी लाहौर के न्यायाधीश एजाज अहमद बट्टर ने शनिवार को 5 आरोपियों को नौ-नौ साल कैद की सजा सुनाई। इसी मामले में हाफिज सईद के जीजा हाफिज अब्दुल्ल रहमान मक्की को भी छह महीने कैद की सजा सुनाई गई है।