100% फलों का जूस... अब कंपनियां नहीं कर सकेंगी यह दावा, चल गया सरकार का डंडा
Updated on
04-06-2024 01:11 PM
नई दिल्ली: फूड रेगुलेटर FSSAI ने खाद्य व्यवसाय से जुड़ी सभी कंपनियों से विज्ञापनों के साथ डिब्बाबंद उत्पादों पर लगे ‘लेबल’ में 100 प्रतिशत फलों के जूस के दावों को तुरंत हटाने को कहा है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने खाद्य कारोबार से जुड़े सभी परिचालकों (एफबीओ) को निर्देश जारी कर कहा कि वे फलों के जूस के डिब्बे पर लगे ‘लेबल’ और विज्ञापनों से सौ फीसदी फलों के जूस के किसी भी प्रकार के दावे को तत्काल प्रभाव से हटा दें। सभी एफबीओ को एक सितंबर, 2024 से पहले से छपी पैकेजिंग सामग्रियों को समाप्त करने का भी निर्देश दिया गया है।नियामक ने बयान में कहा, ‘यह एफएसएसएआई के संज्ञान में आया है कि कई एफबीओ विभिन्न प्रकार के फलों के जूस को शत-प्रतिशत फलों का जूस का दावा करके गलत तरीके से मार्केटिंग कर रहे हैं।’
कोई प्रावधान नहीं
एफएसएसएआई ने गहन जांच के बाद निष्कर्ष निकाला है कि खाद्य सुरक्षा और मानक (विज्ञापन और दावे) नियमन, 2018 के अनुसार, सौ प्रतिशत फलों का जूस का दावा करने का कोई प्रावधान नहीं है।