क्या है आईटीआर
इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के मुताबिक यदि कोई व्यक्ति 60 साल से कम आयु का है और उसकी सालाना इनकम छूट लिमिट से ज्यादा है तो उसे आईटीआर फाइल करना होगा। आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न एक टैक्स रिटर्न फॉर्म है जिसका इस्तेमाल टैक्स देने वाले लोग इंडियन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अपनी इनकम और संपत्ति की रिपोर्ट करने के लिए करते हैं। इसमें टैक्स देने वाले लोगों के पर्सनल और फाइनेंशियल डाटा से संबंधित विवरण हैं। आईटीआर ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक मोड में भरा जाता है लेकिन वरिष्ठ नागरिकों के लिए इसे मैन्युअल रूप से भी दाखिल करने का विकल्प मौजूद होता है।