जीओएम ने बदलाव से किया था मना
पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने पिछले महीने टैक्स दरों को तर्कसंगत बनाने पर मंत्रियों के समूह (जीओएम) की बैठक में इस मुद्दे को उठाया था। इसके बाद मामले को आगे के डेटा विश्लेषण के लिए फिटमेंट समिति को भेज दिया गया था। जीओएम ने कहा था कि 5, 12, 18 और 28 फीसदी के चार-स्तरीय जीएसटी स्लैब में किसी भी तरह का बदलाव न किया जाए। हालांकि पैनल ने फिटमेंट समिति से जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने की किसी भी गुंजाइश पर विचार करने को कहा था।
ऑनलाइन गेमिंग पर भी होगा फैसला!
ऑनलाइन गेमिंग के संबंध में केंद्र और राज्य टैक्स अधिकारी जीएसटी परिषद के समक्ष एक स्थिति रिपोर्ट पेश करेंगे। रिपोर्ट लिखा होगा कि 1 अक्टूबर 2023 से पहले और बाद में ऑनलाइन गेमिंग फील्ड से जीएसटी रेवेन्यू मिला। बता दें कि 1 अक्टूबर 2023 से ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म और कैसीनो 28 फीसदी जीएसटी लगाया गया था। इससे पहले कई ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां 28 फीसदी जीएसटी का भुगतान नहीं कर रही थीं। कंपनियों का तर्क था कि स्किल के खेल और चांस के खेल के लिए अलग-अलग टैक्स दरें हैं। अगस्त 2023 में अपनी बैठक में जीएसटी परिषद ने स्पष्ट किया था कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म को 28 फीसदी जीएसटी पेमेंट करना जरूरी है।