शिवराज सरकार बजट के बाहर से राशि का इंतजाम करेगी

Updated on 17-08-2020 07:30 PM

 भोपाल । आर्थिक तंगी से गुजर रही प्रदेश की शिवराज सरकार

अब वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए बजट के बाहर से भी राशि का इंतजाम करेगी। इसके लिए सभी मंत्रियों और विभाग से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि वे इस बात पर विचार करें कि किस तरह बजट के अलावा भी वित्तीय संसाधन जुटाए जा सकते हैं। दरअसल, कोरोना संक्रमण की वजह से प्रदेश को स्वयं और केंद्र के करों से होने मिलने वाली राशि में कमी आई है। इसका असर बजट पर भी पड़ा है। लोक निर्माण, जल संसाधन, चिकित्सा शिक्षा सहित आठ विभागों को छोड़कर किसी को भी प्रतिमाह स्वीकृत बजट का 10 फीसद से ज्यादा हिस्सा खर्च करने की अनुमति नहीं है। पिछले साल की आर्थिक मंदी और इस साल कोरोना संकट से प्रदेश की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है।केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा और राज्य करों से होने वाली आमदनी को मिलाकर करीब 28 हजार करोड़ रुपये की क्षति हो चुकी है। इसके मद्देनजर ही सरकार ने वर्ष 2020-21 का बजट 28 हजार करोड़ रुपये घटाकर दो लाख पांच हजार करोड़ रुपये कर दिया है। उधर, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ सरकार को कई छूट देनी पड़ी हैं। इसका असर भी खजाने पर पड़ा है। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी विभागों से बजट के बाहर से वित्तीय संसाधन जुटाने के विकल्पों पर विचार करने के लिए कहा है। वित्त विभाग इस दिशा में पिछले साल से काम कर रहा है। मौजूदा स्थितियों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि वे वैकल्पिक वित्तीय व्यवस्था के लिए जल्द ही वरिष्ठ अधिकारियों की समिति बनाएंगे। भोपाल के मिंटो हॉल में दो दिन की वैकल्पिक वित्तीय व्यवस्था को लेकर कार्यशाला भी हुई थी। इसमें बांड जारी करने, लोक निर्माण विभाग के रेस्ट हाउस निजी क्षेत्र को देने, अनुपयोगी सरकारी जमीनों का व्यावसायिक उपयोग करने, निजी क्षेत्र में मंडी स्थापित करने के सुझाव सामने आए थे। मालूम हो कि कोरोना संकट के कारण विधानसभा का सत्र नहीं हुआ और सरकार को अध्यादेश के माध्यम से चालू वित्त वर्ष 2020-21 का बजट लागू करना पड़ा। वित्त विभाग ने बजट जारी करने के साथ ही मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना, लाड़ली लक्ष्मी, हाउसिंग फॉर ऑल, मुख्यमंत्री पुलिस आवास योजना, निर्मल भारत अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (अमृत), अशासकीय स्कूलों को आरटीई के तहत ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति सहित 21 योजनाओं में बगैर अनुमति भुगतान करने पर रोक लगाई है।मंडी अधिनियम में संशोधन कर निजी मंडी खोलने का प्रावधान किया जा चुका है।
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