नई दिल्ली । केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने स्कूलों, कौशल केंद्रों एवं पीजी एवं डॉक्टरल कोर्स संचालित करने वाले उच्च शिक्षण संस्थानों के संचालन के लिए कोरोना से बचाव की मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है। गृह मंत्रालय ने 21 सितंबर से स्कूलों और उपरोक्त श्रेणी के उच्च शिक्षण संस्थानों को खोलने की अनुमति दी है। एसओपी में कहा गया है कि स्कूल, कॉलेजों, कौशल संस्थानों को खोलने से पूर्व उन्हें अच्छी तरह से सैनिटाइज करना होगा। हालांकि, यह स्वैच्छिक होगा यानी छात्रों के ऊपर होगा कि वह स्कूल जाना चाहते हैं या नहीं। जिन स्कूलों या संस्थानों में क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए थे, उन्हें पूरी तरह से संक्रमण रहित करना होगा। कक्षाओं में कुर्सियां छह फीट की दूरी पर लगाई जाएंगी। शिक्षकों एवं छात्रों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। प्रवेश गेट पर थर्मल स्क्रीनिंग एवं हैंड सैनिटाइज करने के इंतजाम भी करने होंगे। स्कूलों में 21 सितंबर के बाद सिर्फ 9-12वीं के छात्रों को शिक्षक से सलाह लेने के लिए स्वेच्छा से जाने की अनुमति दी गई है। इसके लिए अभिभावकों की लिखित अनुमति होनी चाहिए। 50 फीसदी शिक्षकों एवं अन्य स्टाफ को स्कूलों में जाने की अनुमति दी गई है। बीमार कार्मिकों एवं गर्भवती महिला कार्मिकों को जाने की मनाही है। स्कूलों में शिक्षक वहीं से ऑनलाइन कक्षाएं शुरू कर सकेंगे। इस दौरान यदि कुछ छात्र चाहें तो वहां बैठकर भी पढ़ सकते हैं। स्वेच्छा से पढ़ने के इच्छुक छात्रों को शिक्षक अलग-अलग टाइम स्लाट दे सकते हैं। हालांकि, छात्रों, शिक्षकों के बीच नोटबुक, पेन, पेंसिल आदि की शेयरिंग नहीं की जाएगी।