कांकेर। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री के.एल. चैहान द्वारा जिले में स्थापना अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड दुकान एवं प्रतिष्ठानों को सप्ताह में एक दिन बंद रखने के आदेश दिये गये है। उनके द्वारा जिले के अनुभाग तहसील में संचालित साप्ताहिक बाजार को ध्यान में रखते हुए अनुभाग कांकेर नरहरपुर को छोड़कर चारामा तथा भानुप्रतापपुर में एक दिन मंगलवार को दुकान एवं प्रतिष्ठानों को बंद रखने के आदेश दिये गये हैं। इसी प्रकार अनुभाग अंतागढ़ में रविवार तथा अनुभाग पखांजूर में सोमवार और तहसील नरहरपुर में सोमवार को दुकानों एवं प्रतिष्ठानों को सप्ताह में एक दिवस को बंद रखते हुए दुकान एवं प्रतिष्ठानों को संचालन करने की अनुमति प्रदान की गई हैं। उल्लेखनीय है कि कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री चैहान द्वारा जिले में कन्टेंमेंट जोन को छोड़कर प्रातः 08 बजे से सायं 06 बजे तक दुकान एवं प्रतिष्ठानों को संचालन की अनुमति प्रदान की गई है।
नोवेल कोरोना वायरस कोविड.19 के संक्रमण से बचाव हेतु शासन एवं कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी प्रतिबंधात्मक आदेश की शर्ते यथावत रहेगी। उपरोक्त आदेश का उल्लंघन किए जाने की दशा में ऐपिडेमिक एक्ट 1897, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, भारतीय दण्ड संहिता 1973 की धारा 144.1, पब्लिक एक्ट 1949, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60, छत्तीसगढ़ ऐपीडेमिक डीसीजेज कोविड.19 विनियम एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों के तहत जैसे लागू हो के अंतर्गत विधिक दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।