ITR फाइल करने में बचे हैं मात्र 3 दिन, तारीख बढ़ने की संभावना नहीं, अगर चूके तो लगेगा भारी जुर्माना

Updated on 29-07-2024 02:49 PM
नई दिल्ली: क्या आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल कर दिया है? अगर नहीं किया है तो जल्दी कर दीजिए। आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। ऐसे में अब सिर्फ 3 दिन ही बचे हैं। अगर रिटर्न फाइल करने से चूके तो आपको भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। आपको न सिर्फ जुर्माना देना होगा, बल्कि अगर कोई देनदारी निकलती है तो उस पर भारी ब्याज भी देना पड़ेगा। रिटर्न फाइल करते समय जरूरी डॉक्यूमेंट्स ध्यान से चेक कर लें और उनमें दी गई जानकारी रिटर्न में सही-सही भरें। गलत जानकारी देकर भी आप मुसीबत में फंस सकते हैं। आखिरी तारीख के बाद आईटीआर फाइल करते हैं तो इसे विलंबित (बिलेटेड) आईटीआर कहा जाता है। काफी टैक्सपेयर्स की मांग है कि आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख बढ़ाई जाए, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से इसके कोई संकेत नहीं मिले हैं।
कितना देना होगा जुर्माना
अगर आप 31 जुलाई के बाद रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको 5 हजार रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। हालांकि यह जुर्माना इस बात पर निर्भर करेगा कि आपकी इनकम क्या है। जिनकी सालाना आय 5 लाख रुपये तक होती है, उन पर 1000 रुपये तक का जुर्माना लगता है। वहीं जिनकी सालाना आय 5 लाख रुपये से ज्यादा है, उन पर 5 हजार रुपये तक जुर्माना लगता है। बिलेटेड ITR को केवल तभी जमा और सत्यापित किया जा सकता है जब आईटीआर फॉर्म में विलबिंत फाइलिंग शुल्क के भुगतान से संबंधित चालान की जानकारी दी गई हो।
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