भिलाई। कोरोना महामारी के दौर में इन दिनों बाहर से आए लोगों को होम क्वारंटाइन किया जा रहा है। इस दौरान इन्हें सख्त हिदायत दी जा रही है कि वे घर से बाहर न निकले। वहीं परिवार वालों को भी इन पर निगरानी करने कहा जा रहा है। इसके बाद ऐसी शिकायतें मिली हैं जिसमें होम क्वारंटाइन के दौरान व्यक्ति घर से बाहर निकल रहा है। आज के हालात में यह बेहद खतरनाक है। इसे देखते हुए जिला कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे ने आदेश जारी ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई किए जाने बात कही है।
कलेक्टर भूरे ने आदेश जारी कर होम क्वारंटाइन का पालन नहीं करने वाले व्यक्ति के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई का प्रावधान तो है ही। साथ की कलेक्टर ने आदेश जारी कर ऐसे व्यक्ति को 6 माह की सजा व एक हजार रुपए का जुर्माना लगाने कहा है। यहीं नहीं यदि होम क्वारंटाइन के दौरान व्यक्ति को बाहर निकलने में मदद करते हैं तो परिवार वालों पर भी कार्रवाई जाएगी। व 11 जून की रात 10 बजे से 12 जून की सुबह 8 तक समपार फाटक से वाहनों का आवागमन बंद रहेगा। इस दौरान आवश्यक मरम्मत का कार्य पूरा किया जाएगा।