इससे पहले, मंत्रालय ने टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की मृत्यु के बाद दो अन्य अनिवार्य सुरक्षा सुविधाओं - तीन-पॉइंट रियर सीट बेल्ट और छह एयरबैग - के साथ रियर सीट बेल्ट अलार्म के लिए एक मसौदा अधिसूचना जारी की थी। जांचकर्ताओं ने पाया कि जब उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हुई तो उन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहना हुआ था। चूंकि छह एयरबैग के अनिवार्य फिटमेंट का प्रस्ताव पारित नहीं हो सका, इसलिए पूरी अधिसूचना समाप्त हो गई थी।
मौजूदा समय में, ड्राइवर और आगे की सीट पर बैठे यात्री के लिए इन-बिल्ट सीटबेल्ट रिमाइंडर अनिवार्य है। मोटर वाहन अधिनियम में निर्दिष्ट होने के बावजूद कि पीछे की सीट पर सीट बेल्ट नहीं पहनने वाले यात्रियों पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
मौजूदा समय में, ड्राइवर और आगे की सीट पर बैठे यात्री के लिए इन-बिल्ट सीटबेल्ट रिमाइंडर अनिवार्य है। मोटर वाहन अधिनियम में निर्दिष्ट होने के बावजूद कि पीछे की सीट पर सीट बेल्ट नहीं पहनने वाले यात्रियों पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
