भिलाई। भारत सरकार
के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा संचालित विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए
परिपत्र जारी कर दिया गया है। इसके तहत कारखाना अधिनियम 1948 के अन्तर्गत आने वाले
संगठन के कार्मिक या कार्मिक समूह आवेदन कर सकेंगे। जिनके सुझावों से उत्पादकता, व्यावसायिक
सुरक्षा व स्वास्थ्य, पर्यावरण और कार्य परिस्थितियों तथा उत्पाद की गुणवत्ता एवं सुरक्षा
में सुधार हुआ है। ऐसे रचनात्मक सहयोग को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत करने हेतु विश्वकर्मा
राष्ट्रीय पुरस्कार योजना संचालित है।
उल्लेखनीय है कि यह योजना सिर्फ कामगारों एवं पर्यवेक्षकों के लिए है। इसमें किसी भी स्तर के कार्यपालक/प्रबंधक व्यक्तिगत या संयुक्त रूप से आवेदन नहीं कर सकते। इस राष्ट्रीय पुरस्कार के अन्तर्गत तीन वर्गों में कुल 28 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। जिसमें ए वर्ग के 5, बी वर्ग के 8 तथा सी वर्ग के 15 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। जिसमें ए वर्ग के प्रत्येक पुरस्कार में 75 हजार रुपये नकद, बी वर्ग के प्रत्येक पुरस्कार में 50 हजार रुपये नकद तथा सी वर्ग के प्रत्येक पुरस्कार में 25 हजार रुपये नकद पुरस्कार के साथ-साथ प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक क पनी केवल 10 आवेदन ही प्रस्तुत कर सकती है।
इस पुरस्कार हेतु ईडी वक्र्स कार्यालय से विस्तृत परिपत्र जारी कर दिया गया है। परिपत्र के अनुसार कार्मिक संयंत्र के पीपी एंड ई विभाग में 31 नवंबर, 2020 तक अपने आवेदन जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए बीएसपी के इन्ट्रॉनेट में उपलब्ध होमपेज में परिपत्र का समग्र अवलोकन कर सकते हैं।