कोण्डागांव। कार्यालय सहायक संचालक मछली पालन द्वारा जनसाधारण के लिए जारी विज्ञप्ति के अनुसार वर्षा ऋतु में मछलियों की वंश वृद्धि प्रजनन को दृष्टिगत रखते हुए उन्हे संरक्षण देने हेतु जिले में छत्तीसगढ़ नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम.1972 की धारा.3 उपधारा.2 दो के तहत् 16 जून से 15 अगस्त तक की अवधि को बंद ऋतु क्लोज सीजन के रूप मे घोषित किया गया है। अतः जिले मंे समस्त नदियों.नालों छोटी नदियों सहायक नदियों मंे जिन पर सिंचाई के लिए तालाब जलाशय बड़े या छोटे जो निर्मित किये गये हैं उनमे सभी प्रकार के मत्स्याखेट को दिनांक 16 जून से 15 अगस्त 2020 तक पूर्णत निषिद्ध रहेगा।
इन नियमों का उल्लघंन करने पर छत्तीसगढ़ राज्य मत्स्य क्षेत्र संशोधित अधिनिमय के नियम.3 5 के अतंर्गत अपराध सिद्ध होने पर एक वर्ष का कारावास अथवा दस हजार रूपये का जुर्माना अथवा दोनांे एक साथ होने का प्रावधान है। ज्ञात हो कि उक्त नियम केवल छोटे तालाब या अन्य जलस्त्रोत जिनका संबंध किसी नदी.नाले से नही है। में लागू नही होगा।
अन्य प्रांतो से मछली आयात कर विक्रय करने मे शासन द्वारा कोई प्रतिबंध नही है तथापि ऐसी मछली के परिवहन अथवा विक्रय के दौरान मछली आयात संबधि पर्याप्त साक्ष्य रखना आवश्यक होगा। इसके लिए जिस राज्य से मछली आयात की गई उस राज्य के मछली पालन विभाग द्वारा लागू नियमों का पालन भी सुनिश्चित करना होगा।