राजनांदगांव। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ के लिए अधिसूचित फसलों का बीमा कराने के लिए 15 जुलाई अंतिम तिथि निर्धारित है। कृषि विभाग द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। फसल को प्रतिकूल मौसम सूखा, बाढ़, कीट व्याधि, ओलावृष्टि आदि प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से किसानों को राहत दिलाने के लिए योजना शुरू की गई है। राजनांदगांव जिले के लिए मुख्य फसल धान सिंचित एवं धान असिंचित तथा अन्य फसल सोयाबीन, अरहर अधिसूचित है।
बीमा के लिए गांव को इकाई निर्धारित किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत ऋणी एवं अऋणी किसान जो भू.धारक व बटाईदार हो सम्मिलित हो सकते हैं। ऋणी कृषक ऐच्छिक आधार पर फसल बीमा करा सकते हैं जिसके लिये किसान को निर्धारित प्रपत्र मंे हस्ताक्षरित घोषणा पत्र बीमा की अंतिम तिथि के 7 दिवस पूर्व संबंधित बैंक में अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। किसान के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में घोषणा पत्र जमा नहीं करने पर संबंधित बैंक द्वारा संबंधित मौसम के लिये स्वीकृत या नवीनीकृत की गई अल्प कालीन कृषि ऋण का अनिवार्य रूप से बीमा किया जाना है। अधिसूचित फसल उगाने वाले सभी गैर ऋणी किसान जो योजना में सम्मिलित होने के इच्छुक हो वे बुआई पुष्टि प्रमाण पत्र क्षेत्रीय पटवारी ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा सत्यापित कराकर एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कर योजना मंे सम्मिलित हो सकते हैं।