गृह विभाग मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्देश जारी
खण्डवा। भारत सरकार गृह मंत्रालय ने 17 मई के आदेश द्वारा लॉकडाउन की अवधि को 31 मई तक के लिए बढ़ाया है। प्रमुख सचिव गृह विभाग श्री एस.एन. मिश्रा ने बताया कि भारत शासन द्वारा जारी की गई गाइड लाइन्स में रेड जोन्स का उल्लेख है। रेड जोन की अधिसूचना लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्यप्रदेश शासन द्वारा पृथक से जारी की जा रही है, जिसे समय समय पर अद्यतन किया जायेगा। अभी इंदौर तथा उज्जैन जिले का सम्पूर्ण क्षेत्र रेड जोन की श्रेणी में आयेगा। साथ ही भोपाल, बुरहानपुर, जबलपुर, खण्डवा तथा देवास नगर पालिका निगम की सीमाओं के अधीन सम्मिलित क्षेत्र तथा मन्दसौर, नीमच, धार एवं कुक्षी नगर पालिका की सीमाओं के अधीन सम्मिलित क्षेत्र भी रेड जोन की श्रेणी में होंगे। पूरे प्रदेश में यात्री बसों का संचालन प्रतिबंधित रहेगा, परन्तु राज्य शासन द्वारा मजदूरों के परिवहन में लगाई गये बसें एवं फैक्ट्री संचालन के लिए उनके मजदूरों को ले आने व ले जाने वाली बसें इस प्रतिबंध से मुक्त होगी। फैक्ट्री मजदूरों के लिए पास फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा ही जारी किया जा सकेगा। रेड जोन में सम्मिलित जिलों के यथा इंदौर, उज्जैन के शहरी क्षेत्रों में बाजार, बाजार परिसर भी आगामी आदेश तक बंद रहेंगे, परन्तु स्टेण्ड एलोन दुकानें, मोहल्ले की दुकानें रहवासी परिसर में स्थित दुकानें तथा बाजारों में स्थित आवश्यक वस्तुओं की दुकानें इस प्रतिबंध से मुक्त रहेगी। नगर निगम तथा नगर पालिका की सीमा के बाहर स्थित सभी प्रकार की दुकानें सामान्य स्थिति में खुली रहेंगी। रेड जोन में स्थित निजी तथा शासकीय कार्यालयों में 50 प्रतिशत तक की सीमा तक कर्मचारी उपस्थित हो सकेंगे। शासकीय कार्यालयों में अधिकारियों की उपस्थिति शत प्रतिशत रहेगी। रेड जोन में सब्जी मंडियों का संचालन एक से अधिक स्थानों में बांट कर किया जाये। इन प्रतिबंधों के अध्यधीन उद्योंगों को प्रारंभ करने में सभी प्रकार का सहयोग करने का प्रयास किया जाये।