सात साल तक की जेल... आईटीआर नहीं भरा तो आपके साथ क्या-क्या हो सकता है
Updated on
31-07-2024 05:57 PM
नई दिल्ली: आज आईटीआर भरने की आखिरी तारीख है। जिन इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स को ऑडिट की जरूरत नहीं है, उनके लिए फाइनेंशियल ईयर 2023-24 या एसेसमेंट ईयर 2024-25 का रिटर्न भरने की डेडलाइन आज खत्म हो रही है। अगर आप आज आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो आपको 5,000 रुपये तक फाइन और ब्याज देना पड़ सकता है। साथ ही आपके पास ओल्ड टैक्स रिजीम का विकल्प चुनने का मौका नहीं रहेगा। इससे आप सेक्शन 80सी, 80डी और एचआरए पर मिलने वाले छूट से वंचित रह जाएंगे। कई टैक्सपेयर्स और संस्थाएं आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन को आगे बढ़ाने की मांग कर रही हैं। उनका कहना है कि ई-फाइलिंग पोर्टल पर दिक्कतें आ रही हैं। साथ ही देश के कई राज्य बाढ़ की चपेट में हैं। हालांकि सरकार ने साफ किया है कि इस बार आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन बढ़ने वाली नहीं है।
अगर आप 31 जुलाई तक आईटीआर फाइल करने में नाकाम रहते हैं तो आपको तगड़ा जुर्माना देना पड़ सकता है। यह आपकी इनकम पर निर्भर करता है। आईटी एक्ट की धारा 234F के तहत अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपये से अधिक है तो आपको 5,000 रुपये तक जुर्माना देना पड़ सकता है। इसी तरह अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपये से कम है तो आपको 1,000 रुपये जुर्माना देना होगा। आईटी एक्ट की धारा 234A के मुताबिक अगर आप पर टैक्स देनदारी बनती है और आप समय पर इसका भुगतान नहीं करते हैं तो आपको हर महीने एक फीसदी ब्याज देना होगा। इस साल से न्यू टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट टैक्स रिजीम बनाया गया है। इसलिए 31 जुलाई के बाद आपके पास ओल्ड टैक्स रिजीम चुनने और छूट का दावा करने का विकल्प नहीं होगा।
सात साल की सजा
Aekom Legal में पार्टनर लोकेश ध्यानी कहते हैं कि इनकट टैक्स एक्ट के तहत अगर आपने आईटीआर नहीं भरा या आप टैक्स नहीं दते हैं तो आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है। कानून में साफ कहा गया है कि रिटर्न दाखिल नहीं करने, इनकम छिपाने और फर्जी दावे करने पर जेल की सजा का प्रावधान है। अगर आपकी टैक्स देनदारी 25,000 रुपये से अधिक है तो आपको छह महीने से सात साल तक की सजा हो सकती है। साथ ही जुर्माना भी देना पड़ सकता है। इसी तरह अगर आपकी टैक्स देनदारी 25,000 रुपये से कम है तो आपको तीन महीने से दो साल तक की कड़ी सजा हो सकती है। साथ ही फाइन भी देना पड़ सकता है। इसलिए लोगों को अपने कर दायित्व का ईमानदारी के साथ निर्वहन करना चाहिए ताकि जेल जाने की नौबत न आए।
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