भोपाल । प्रदेश में भूचाल लाने वाले हनीट्रेप कांड में आरोपितों को सबूत के तौर जब्त की गई सीडी और पैनड्राइव की की कॉपी उपलब्ध कराई जा सकती है अथवा नहीं, इसको लेकर आज यानि सोमवार को इंदौर के जिला कोर्ट में सुनवाई होना है।
आज अभियोजन केस में गवाहों की सूची प्रस्तुत कर सकता है। कोर्ट आरोपितों को एसआइटी द्वारा जब्त सीडी, पैन ड्राइव की कॉपी देने के आदेश एसआइटी को दे चुकी है लेकिन सोमवार को ये सामग्री आरोपितों को सौंपी जाए यह मुश्किल है। ऐसा इसलिए क्योंकि एसआइटी की याचिका पर हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ पहले ही सामग्री की कॉपी सौंपने के आदेश पर रोक लगा चुकी है। मालूम हो कि सितंबर 2019 में नगर निगम के तत्कालीन सिटी इंजीनियर हरभजन सिंह की शिकायत पर पुलिस ने हनी ट्रैप मामले में शिकायत दर्ज की थी। पुलिस ने अश्लील वीडियो के नाम पर हरभजन सिंह को ब्लैकमेल कर रही महिला आरोपितों को गिरफ्तार किया था। इसके बाद से आरोपित जेल में हैं। हनी ट्रैप को लेकर हाई कोर्ट में भी याचिकाएं दायर हुई थीं। जनहित याचिका में कोर्ट ने करीब सवा साल पहले इलेक्ट्रॉनिक सबूत यानी सीडी और पैन ड्राइव इत्यादि को जांच के लिए हैदराबाद स्थित फॉरेंसिक लैब भेजा था। इनमें से कुछ दस्तावेज वहां से आ भी गए हैं। चार दिसंबर को विशेष न्यायालय ने एसआइटी को आदेश दिया था कि वह सात दिन के भीतर सीडी, पैन ड्राइव और अन्य दस्तावेजों की कॉपी आरोपितों को उपलब्ध करवाए। एसआइटी इस आदेश को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट पहुंच गई। सोमवार को होने वाली सुनवाई में अभियोजन गवाहों की सूची प्रस्तुत कर सकती है।हाई कोर्ट ने एसआइटी की याचिका की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी है। ऐसी स्थिति में जब तक हाई कोर्ट में दायर याचिका का अंतिम निराकरण नहीं हो जाता तब तक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज आरोपितों को मिले इसकी संभावना कम है।