क्या न्यू टैक्स रिजीम के कारण NPS को लेकर प्राइवेट सेक्टर में बढ़ी उदासीनता?
Updated on
06-04-2024 01:12 PM
नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए न्यू टैक्स रिजीम और पुरानी टैक्स रिजीम दोनों को लागू कर रखा है। टैक्सपेयर्स दोनों में से कोई भी एक टैक्स रिजीम का ऑप्शन चुनकर आईटीआर फाइल कर सकते हैं और कई तरह की टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं। लेकिन पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डिवेलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) की पेंशन योजना को न्यू टैक्स रिजीम से नुकसान हुआ है। इसमें टैक्स की दरें कम हैं, लेकिन निवेश पर टैक्स जैसी कोई छूट नहीं दी जाएगी।