नई दिल्ली: सोने की कीमतें आसमान पर हैं। पिछले कई दिनों से गोल्ड के भाव लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि आज सोने के दाम गिरे हैं। लेकिन अभी भी गोल्ड की कीमतें 73 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम के ऊपर बनी हुई हैं। देश में काफी लोग गोल्ड में निवेश करना पसंद करते हैं। सोने की देश में खूब बिक्री होती है। सोना सस्ता होने पर और त्योहारों के दौरान इसकी जमकर खरीदारी होती है। लोगों को गोल्ड में शानदार रिटर्न भी मिला है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप घर में कितना गोल्ड रख सकते हैं। सरकार ने गोल्ड को लेकर लिमिट तय की हुई है। घर में सोना रखने को लेकर टैक्स के भी अलग-अलग नियम हैं। इन नियमों का पालन करना जरूरी है। कई लोगों को नहीं पता है कि अगर वो एक लिमिट से ज्यादा सोना घर में रखते हैं तो उन्हें उसका हिसाब देना होता है।कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए हमें सोने रखने की सही मात्रा जानना जरूरी है। आईए आपको बताते हैं कि घर पर सोना रखने की लिमिट क्या है।
घर पर कितना रख सकते हैं गोल्ड
सीबीडीटी के सर्कुलर के मुताबिक, एक शादीशुदा महिला अपने पास 500 ग्राम तक गोल्ड रख सकती है। वहीं गैर शादीशुदा महिला अपने पास 250 ग्राम तक गोल्ड रख सकती है। इसी के साथ एक पुरुष अपने पास 100 ग्राम तक गोल्ड रख सकता है। अगर सोना खरीदने के 3 साल के भीतर इसे बेच दिया जाता है तो सरकार इस पर शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगाती है। वहीं, 3 साल के बाद सोना बेचने पर लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है।
देना होगा प्रूफ
आयकर नियमों के मुताबिक, अगर कोई गोल्ड कहां से आया है, इसका वैलिड सोर्स व प्रूफ देता है तो वह घर में जितनी मर्जी उतना सोना रख सकता है। लेकिन अगर कोई बिना इनकम सोर्स बताए घर में सोना रखना चाहता है तो इसकी एक लिमिट तय है। नियमों के तहत तय सीमा में सोना घर में रखने पर आयकर विभाग सोने के आभूषण जब्त नहीं करेगा। वहीं लिमिट से ज्यादा सोना रखने पर अगर आप उसका वैलिड प्रूफ नहीं दे पाए तो विभाग उसे जब्त कर सकता है।