भोपाल । राज्य सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर प्रतिमाएं
स्थापित करने और ताजिये निकालने के अलावा उनके सार्वजनिक स्थलों पर विसर्जन पर भी रोक
लगा दी है। जानलेवा महामारी कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर अब प्रतिमाएं एवं ताजिये
वार्ड या क्षेत्र विशेष में वाहनों में इकठ्ठे किए जाएंगे और उनके विसर्जन की जिम्मेदारी
प्रशासन निभाएगा। कलेक्टरों को कहा गया है कि वे धारा-144 लगाकर निर्देशों का कड़ाई
से पालन कराएं।कोरोना की स्थिति और व्यवस्था की समीक्षा करते हुए शुक्रवार को मुख्यमंत्री
शिवराज सिंह चौहान ने यह निर्देश दिए थे। लिहाजा शनिवार को गृह विभाग ने इस बारे में
विस्तृत निर्देश जारी किए। निर्देशों में बताया गया है कि संक्रमण को ध्यान में रखकर
सार्वजनिक रूप से नदियों, तालाबों और अन्य स्रोतों पर आमजन का एकत्रित होना भी प्रतिबंधित
रहेगा।निर्देशों में कहा गया है कि कोरोना की रोकथाम के मद्देनजर धार्मिक कार्य या
त्योहारों के सार्वजनिक आयोजन पर रोक लगाई गई है। इसमें प्रतिमाओं और ताजियों के विसर्जन
पर भी रोक है, इसलिए जिला आपदा प्रबंधन समिति और जिला शांति समिति की बैठकें कर राज्य
स्तर से की गई व्यवस्थाओं पर विचार किया जाए।