नई दिल्ली । वित्त मंत्रालय ने विभागों और मंत्रालयों से चालू वित्त वर्ष में विभिन्न मदों में अगर कोई बचत राशि है, तो उसे 20 मार्च तक हस्तांतरित करने को कहा है। वित्त मंत्रालय के बजट प्रभाग द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन के जरिये सभी विभागों और मंत्रालयों से कहा गया है कि 2020-21 के लिए मिले अनुदान से जो भी राशि बचने का अनुमान है, उसे वापस करने के लिए 20 मार्च, 2021 की समयसीमा तय की गई है। इसमें कहा गया है कि इसीलिए अनुरोध है कि प्रत्येक इकाई के तहत खर्च के लिए आबंटित राशि में अगर कुछ बचत है, तो उसे इस मंत्रालय को भेजा जा सकता है। यह राशि 20 मार्च तक भेजी जा सकती है। अगर कोष का उपयोग 31 मार्च तक नहीं होता है, उसके खर्च की मियाद समाप्त समझी जाती है क्योंकि वित्त कानून के जरिये नया बजट एक अप्रैल से शुरू वित्त वर्ष से लागू हो जाएगा।