
RBI की गाइडलाइन के मुताबिक आज यानी 16 मार्च से आप पेटीएम वॉलेट में पैसे जमा नहीं कर सकेंगे। ऐसे में अगर आपके पास पेटीएम का फास्टैग (FASTag) है तो आपको इसे बदलना होगा। आपने ऐसा नहीं किया तो आपको दोगुना टोल भी चुकाना पड़ सकता है। नियमों के अनुसार फास्टैग से पेमेंट न होने पर दोगुना टोल देना होता है।
हालांकि, अगर आपके पेटीएम वॉलेट में पहले से पैसे पड़े हुए हैं तो इससे फास्टैग के जरिए टोल पेमेंट कर सकेंगे। भारत में पेटीएम के सबसे ज्यादा FASTag यूजर्स हैं।
पेटीएम वॉलेट में पहले से रखे पैसे का कर सकेंगे उपयोग
गाइडलाइन के मुताबिक अगर किसी यूजर का पेटीएम वॉलेट में पैसा पड़ा हुआ है तो वह 15 मार्च के बाद भी इससे पेमेंट कर सकेगा। वहीं अगर वह चाहे तो पेटीएम वॉलेट के पैसों को अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकता है।
UPI और साउंड बॉक्स जैसी सुविधाएं रहेंगी जारी
पेटीएम वॉलेट की सुविधा बंद होने से इसकी UPI सर्विस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये पहले की ही तरह काम करती रहेगी। वहीं साउंड बॉक्स की सुविधा भी मिलती रहेगी। इसके अलावा पेटीएम के जरिए टिकट बुकिंग, रिचार्ज और बिल पेमेंट करने जैसी अन्य सुविधाएं भी मिलती रहेंगी।
पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर 31 जनवरी को RBI ने लगाई थी रोक
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने रेगुलेटरी नियमों का पालन नहीं करने और कई अन्य अनियमितताओं के चलते 29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक की सभी बैंकिंग एक्टिविटी बंद करने का आदेश दिया था। यह आदेश 31 जनवरी को जारी किया गया था, जिसे बाद में RBI ने 15 मार्च तक बढ़ा दिया था।
बैंकों या फोनपे से ले सकते हैं नया फास्टैग
नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI ने पेटीएम फास्टैग यूजर्स को 15 मार्च से पहले किसी अन्य अथॉराइज्ड बैंक से नया FASTag खरीदने की सलाह दी है। NHAI ने फास्टैग जारी करने वाले बैंकों की रिवाइज लिस्ट भी जारी की है।
इस लिस्ट में अब 39 बैंक और नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज (NBFCs) को शामिल किया गया है। इस लिस्ट में पेटीएम पेमेंट्स बैंक (PPBL) का नाम शामिल नहीं है। इन बैंकों से या आप फोनपे ऐप के जरिए भी फास्टैग मंगवा सकते हैं।
फास्टैग KYC अपडेट के डॉक्यूमेंट